सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी खत्म

माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार किया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दो साल से ज्यादा की हो गई।

 

बता दें कि शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था। पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। वहीं, न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे। जबकि पूर्व विधायक मुख्‍तार अंसारी की पेशी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। सांसद अफजाल और मुख्‍तार पर आने वाले फैसले के मद्देनज़र कोर्ट परिसर में सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्‍यवस्‍था की गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद मौके पर गाजीपुर डीएम और एसएसपी भी पहुंचे।

कृष्‍णानंद राय के परिवार ने जताया संतोष

अंसारी बंधुओं को सजा सुनाए जाने पर कृष्‍णानंद राय के परिवार ने संतोष जताया है। कृष्‍णानंद राय के बेटे पीयूष ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि यह मुख्‍यमंत्री आदित्‍यनाथ की सरकार की मजबूत पैरवी और अपराध के प्रति जीरो टालरेंस नीति का सबूत है। सजा सुनाए जाने के वक्‍त सांसद अफजाल अंसारी अदालत के कठघरे में मौजूद रहे।

कैदी वाहन में जिला जेल के लिए रवाना हुए अफजाल

सजा सुनाए जाने के थोड़ी देर बाद सांसद अफजाल अंसारी को कैदी वाहन से गाजीपुर जिला जेल रवाना कर दिया गया। जेल में अंसारी की सुरक्षा और उन्‍हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर डीएम और एसएसपी ने कहा कि इस बारे में जेल अधीक्षक जेल मैनुअल के हिसाब से व्‍यवस्‍था करेंगे।

सांसदी जाना तय

अफजाल अंसारी अब सजायाफ्ता हो गए हैं। नियमों के मुताबिक किसी आपराधिक मामले में दो साल से अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद जनप्रतिनिधि की विधानसभा या संसद की सदस्‍यता स्‍वत: खत्‍म हो जाती है। माना जा रहा है कि अफजाल को चार साल की सजा होने के बाद 24 से 48 घंटे में उसकी लोकसभा की सदस्‍यता खत्‍म हो सकती है।

क्या है मामला ?

एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था। न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था। ऐसे फैसले के लिए 29 अप्रैल को तारीख नियत की गई थी। वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।

29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो भाजपा विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी।

अंसारी और उसके गिरोह की दहशत तीन दशक तक

पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह की दहशत तीन दशक तक व्यापारियों और उद्यमियों में भी खूब थी। भेलूपुर के कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा को अगवा कर हत्या की वारदात ने तो कारोबारियों में खौफ पैदा कर दी थी। यह खौफ तीन दशकों तक बना रहा। सरकारी ठेकों पर आधिपत्य बना रहा।  वर्ष 1997 में भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कालोनी निवासी कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा को अगवा कर लिया गया था। फोन कर परिजनों से तीन करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। उस समय मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शूटर अताउर रहमान ने नंद किशोर को कोयला व्यवसायी विजय बनकर डील के बहाने उठाया था। नंद किशोर की हत्या कर शव को प्रयागराज में ठिकाने लगाया था।

अभी तक करोड़ों की संपत्ति की जा चुकी है कुर्क

पुलिस के आंकड़ों को देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मऊ, चंदौली, लखनऊ और गाजीपुर के विभिन्न थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार पर गाजीपुर के विभिन्न थानों में केस दर्ज है। गाजीपुर जिला प्रशासन माफिया मुख्तार अंसारी, बड़े भाई गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी, परिजनों और संबंधियों की करोड़ों की अचल संपत्ति कुर्क कर चुकी है।(एएमएपी)