कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही 17 मई तक गिरफ्तारी पर भी लगाई रोक।
भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को तोशाखाना मामले में भी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अभियोग पर स्थगन आदेश जारी किया है। दूसरी ओर, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए जमानत दे दी है। इससे पहले हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही हंगामा मच गया। पेशी के दौरान इमरान समर्थक वकीलों ने कोर्ट रूम में इमरान के नारों से हंगामा कर दिया, जिससे जज रूम छोड़कर चले गए।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। बीती शाम को इमरान ने अपने समर्थकों से शांति की अपील करते हुए दावा किया कि हिरासत में उन्हें डंडों से पीटा गया। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार किसी अपराधी के साथ भी स्वीकार नहीं है। पूर्व पीएम ने कहा कि उनके खिलाफ 145 केस दर्ज हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी एक आतंकी की तरह की गई।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। इमरान की रिहाई को लेकर उनकी पार्टी के समर्थक सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पर हमलावर हो गए और देश भर से हिंसा, आगजनी और सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं।(एएमएपी)



