बजरंग दल से जुड़ा मामला, 10 जुलाई को पेशी।

कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नई मुश्किल में पड़ गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल पर की गई बयानबाजी के मामले में संगरूर की एक जिला अदालत ने उन्हें समन भेजा है। उन पर  हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक के हितेश भारद्वाज ने 100 करोड़ के मानहानि का केस किया है। हाल ही में संपन्न कर्नाटक चुनावों के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और घोषणापत्र में बजरंग को बैन किए जाने को लेकर यह पूरा मामला है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को तलब किया है।

 

हिन्दू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने दावा किया है कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की और कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का भी वादा किया। भारद्वाज ने कहा, ‘जब मैंने पाया कि घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है, तो मैं गुरुवार को अदालत चला गया।’

कोर्ट ने किया तलब

इस मामले में जिला अदालत ने केस को सूचीबद्ध किया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है।

क्या है मामला

गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकार बनाने की सूरत में वह पीएफआई और बजरंग दल को बैन करेगी। इस मामले ने राज्य में काफी तूल पकड़ा। भाजपा ने कई जगह इस मामले में कांग्रेस को निशाने पर लिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं के दौरान कांग्रेस पर बजरंग बली का अपमान करने का आरोप लगाया।(एएमएपी)