पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने वाले अफगान नागरिकों और अन्य विदेशियों के लिए स्वेच्छा और तकनीकी रूप से देश छोड़ने की सरकार की तय समय सीमा मंगलवार आधी रात समाप्त हो गई। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि अगर इन लोगों ने देश छोड़ने से इनकार किया तो इनको आगामी 24 दिन के भीतर गंभीर कानूनी प्रकिया से गुजरना पड़ेगा। इस बीच सिंध प्रांत की सरकार ने अवैध विदेशियों की स्वदेश वापसी के लिए 4.5 अरब रुपये की मंजूरी दी है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।पाकिस्तान सरकार ने देश भर में ‘होल्डिंग सेंटर’ स्थापित किए हैं। सरकार ने समय सीमा तक अनुमानित 17 लाख अफगानों सहित अवैध प्रवासियों देश छोड़ने की चेतावनी दी थी। सरकार ने कहा था कि ऐसा न करने पर उन्हें कारावास और निर्वासन का जोखिम उठाना पड़ सकता है। अधिकारियों ने दावा किया कि जो लोग 1 नवंबर को अपनी मर्जी से देश से बाहर जाना जारी रखेंगे, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग समय सीमा तक नहीं निकले, उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा।

कार्यवाहक गृहमंत्री सरफराज बुगती कह चुके हैं कि इस साल देश में हुए 24 आत्मघाती बम विस्फोटों में से 14 के लिए अवैध अफगान नागरिक जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पाकिस्तान में कम से कम 42 लाख अफगान नागरिक रह रहे हैं। इनमें से कम से कम 30 लाख बिना किसी कानूनी दस्तावेज के अवैध रूप से रह रहे हैं। बुगती ने पुष्टि की है कि पिछले तीन दिन में 20,000 से अधिक अवैध विदेशी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। (एएमएपी)