बता दें, हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से बने मदरसे को ध्वस्त करने को लेकर हिंसा भड़क गई थी। स्थानीय निवासियों ने इस कदम का विरोध किया था, बाद में ये विरोध हिंसा में बदल गया। ये हिंसा 8 फरवीर को हुई थी जिसमें अब्दुल मलिक को मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। जिस जगह प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने गया था वो अब्दुल मलिक के कब्जे में ही थी। इस दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें करीब 2.44 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इस हिंसा की भरपाई के लिए अब्दुल मलिक को नोटिस भी भेजा गया था।
बताया जा रहा है कि इसी याचिका को देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस उस पते पर पहुंची और यहां से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे उत्तराखंड ले जा रही है।
अब्दुल मलिक के वकीलों का कहना है कि घटना के वक्त आरोपी मौके पर मौजूद ही नहीं था। उनका कहना है कि जिस दिन यह घटना हुई, उससे दो दिन पहले ही वो बाहर चला गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अब आगे भी कानूनी कदम उठाएंगे। बता दें, पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मामले में गुरुवार को ही अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी सहित छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने और आपराधिक साजिश रचने का एक नया मामला दर्ज किया गय था।
BIG BREAKING NEWS – Haldwani violence Mastermind Abdul Malik arrested by Uttarakhand Police in Delhi 🔥🔥
Fresh case of Fraud against Abdul has also been registered.
“Abdul and his wife Safia booked for fraudulently using a dead man’s name for illegal plotting, construction and… pic.twitter.com/ctPTDCweQH
— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) February 24, 2024
भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज
नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया था कि मलिक और उसकी पत्नी साफिया उन छह लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अवैध रूप से प्लॉट काटने, निर्माण और जमीन के हस्तांतरण के लिए धोखाधड़ी से मृत व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 417 (धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने जारी किया था लुकआउट नोटिस
मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइद के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था और उन्हें वांटेड घोषित किया था। पुलिस पिछले काफी दिनों से उसकी तलाश में जुटी थी।
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गुरुवार को, नैनीताल के एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया था कि अब्दुल मलिक और उनकी पत्नी साफिया उन छह लोगों में शामिल हैं, जिन पर आपराधिक साजिश रचने और अवैध प्लॉटिंग, निर्माण और भूमि के हस्तांतरण के लिए मृत व्यक्ति के नाम का धोखाधड़ी से इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है।
27 फरवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई
उधर अब्दुल मलिक के वकील ने नैनीताल के सेशन कोर्ट में मलिक की अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी को होगी। (एएमएपी)