महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी को दिल्ली में पूछताछ के लिए 28 मार्च को बुलाया
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी किया है। दोनों को 28 मार्च को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। फेमा मामले में पूछताछ के लिए इससे पहले हीरानंदानी समूह के प्रमोटर्स निरजंन हीरानंदानी और उनके बेटे दर्शन हीरानंदानी को ईडी ने फरवरी में तलब किया था। हीरानंदानी ने बताया था कि उन पर फेमा उल्लंघन का आरोप 16 साल पहले लगा था। अब तक उनसे 42 या 43 बार पूछताछ की जा चुकी है।
भाजपा सांसद ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ की थी शिकायत
गौरतलब है कि भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल में भी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने टीएमसी सांसद पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने मोइत्रा पर आर्थिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया था। टीएमसी नेता के खिलाफ लोकपाल की तरफ से शिकायत करने के बाद सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू की थी।
ED summons TMC leader Mahua Moitra, businessman Darshan Hiranandani in FEMA casehttps://t.co/oisHFwSBGX
— The Indian Express (@IndianExpress) March 27, 2024
महुआ मोइत्रा को लोकसभा से किया था निष्कासित
मोइत्रा को संसद में रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने अडाणी ग्रुप के मामले में पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए कारोबारी हीरानंदानी से पैसे और गिफ्ट लेकर सवाल किए थे। मोइत्रा को टीएमसी ने इस बार फिर पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टिकट दिया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी को आरोपित किया है। सीबीआई ने 19 मार्च को लोकपाल के आदेश के बाद पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदनी और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा-120 बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 8 और 12 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है। (एएमएपी)