आरबीआई ने एक सहकारी बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के कारोबार को तत्काल प्रभाव से बंद करन करने का आदेश दिया है। आरबीआई ने जिस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है उसका नाम बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड है। यह बैंक महाराष्ट्र के यवतमाल का है। आरबीआई के अनुसार बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची हैं। इसे देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है।बैंक के आंकड़ों का जिक्र करते हुए आरबीआई ने कहा है कि लगभग 79 जमाकर्ता, जमा बीमा औेर ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के तहत अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं। डीआईसीजीसी ने 16 अक्तूबर 2022 तक पहले ही कुल बीमित जमा राशि का 294.64 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।
आरबीआई ने कहा है कि बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद उसे बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके जमा राशि लेने और भुगतान करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। शुक्रवार 11 नवंबर 2022 को कारोबार बंद होने के बाद बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा और अगर बैंक को अपना कारोबार आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो यह जनहित में नहीं होगा। (एएमएपी)