अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी
जानकारों का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को अभी भी लंबा सफर तय करना है। जनगणना और परमीसन के बाद महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही लागू हो सकेगा। 128वें संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को अब अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसे जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस प्रक्रिया को अगले साल शुरू किया जाएगा।

महिलाओं की संसद में अभी 15 प्रतिशत हिस्सेदारी
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 33 प्रतिशत कोटा के भीतर आरक्षण देने समेत कई संशोधनों को खारिज किए जाने के बाद विधेयक पारित किया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगा, जो एससी-एसटी कैटेगिरी पर लागू होगा। बता दें कि देश के 95 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से करीब आधी महिलाएं हैं, लेकिन संसद में सिर्फ 15 प्रतिशत और राज्य विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) और राज्य विधान परिषदों में लागू नहीं होगा।
2024 के आम चुनाव के बाद होगी जनगणना

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में कहा, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 को लागू किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए जनगणना का काम आसान नहीं है। इसमें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मापदंडों से संबंधित डेटा एकत्रित करना होता है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आशंका को दूर करेगी। परिसीमन आयोग यह तय करेगा कि प्रक्रिया के बाद कौन-सी सीट महिलाओं को मिलेगी। करीब 11 घंटे तक बहस चली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना महामारी के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी। 2024 के आम चुनावों के तुरंत बाद जनगणना की जाएगी।
पीएम ने हाथ जोड़कर सांसदों का आभार जताया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून का समर्थन करने के लिए सांसदों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, जो भावना पैदा हुई है, वह देश के लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगी और सभी सांसदों और राजनीतिक दलों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले हाथ जोड़कर सभी सांसदों का आभार जताया। उसके बाद वो लोकसभा पहुंचे और वहां भी उन्होंने सांसदों का आभार जताया।

महिलाओं में खुशी का माहौल
पूरे देश में महिलाएं जश्न मना रहीं हैं। क्योंकि, महिला आरक्षण बिल देश की 69 करोड़ महिलाओं की उम्मीद है। अब राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। यानी महिलाएं अब सिर्फ वोटर बनकर नहीं रह जाएंगी। अब वो खुद आधी आबादी के लिए पॉलिसी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने महिला सांसदों के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला सांसदों को मिठाई बांटी। महिला सांसदों ने पीएम मोदी को पुष्प गुच्छ देकर ऐतिहासिक बिल के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, हम बार-बार कहते थे कि ‘मोदी है तो मुमकिन है’, आज दोबारा उन्होंने ये साबित कर दिया। देश की करोड़ों बहनों की ओर से बहुत-बहुत बधाई।

इन प्रक्रियाओं से गुजरेगा विधेयक
जनगणना के बाद आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि, यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। प्रत्येक परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाएगा, यह संसद द्वारा बनाए गए कानून में निर्धारित किया गया है। विधेयक में ही कहा गया है कि आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना के साथ-साथ परिसीमन भी करना होगा।(एएमएपी)



