माफिया अतीक अहमद के मददगारों और शूटरों के अवैध निर्माणों पर एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। इसमें माफिया गिरोह से जुड़े अपराधियों के 20 से अधिक अवैध निर्माण सूचीबद्ध किए गए हैं। अबकी बार किसके अवैध निर्माण से ध्वस्तीकरण की शुरुआत होगी, इस पर सोमवार तक निर्णय लिया जाएगा।फिलहाल इस हत्याकांड के बाद माफिया के चार करीबियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों और शूटरों के अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक बार फिर आरंभ होगी। फरारी साबिर काट रहे शूटरों के अलावा उनके रिश्तेदारों, मददगारों की सूची तैयार की गई है।

इसके लिए दर्जन भर से अधिक अवैध निर्माणों को रिश्तेदारों जिला प्रशासन और पीडीए की ओर से चिह्नित किया गया है। इसमें फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, गुलाम अहमद और साबिर के भी बिना मानचित्र पास कराए बने भवन शामिल हैं।

इस कार्रवाई की जद में माफिया के कुछ रिश्तेदारों और मददगारों की भी अवैध संपत्तियों को चिह्नित किया गया है। इस बार शुरुआत बमवाज गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घरों से किए जाने की तैयारी की गई है। उमेश हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम ही बमबाजी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है।

इसके अलावा उस्मान के बाद इलेक्ट्रिक पार्ट की दुकान से निकलकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाले शूटर को गुलाम के रूप में पुलिस ने चिह्नित किया है। साथ ही राइफल से गोली चलाने वाले की री साबिर के रूप में पहचान की गई है। ये तीनों शूटर फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए के पुलिस लगातार उनके परिजनों, करीबियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है।

साथ ही उनके मददगारों के मोबाइल नंबर भी खंगाले जा रहे हैं। इस क्रम में इनके अवैध निर्माणों पर किसी भी वक्त बुलडोजर चलाया जा सकता है। फिलहाल इस मामले में बांदा के जफर अहमद के उस मकान पर सबसे पहले बुलडोजर चला था, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन किराये पर अपने बेटों के साथ रह रही थी।

इसके बाद गन हाउस नाम मालिक सफदर अली, असरौली के प्रधान माशूकउद्दीन की बहू तौहीद फातिमा और 18 साल से फरार शूटर अब्दुल कवि के घरों पर बुलडोजर चल चुका है।  पीडीए के सचिव अजीत कुमार सिंह के मुताबिक, अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर सोमवार तक निर्णय किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद ही तय होगा कि कहां से ध्वस्तीकरण शुरू किया जाएगा।

शाइस्ता परवीन की अर्जी पर अब 13 को सुनवाई

प्रयागराज जिला न्यायालय में शुक्रवार को शाइस्ता परवीन की अर्जी पर प्रभारी सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। अर्जी पर शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता विजय मिश्रा ने थाना धूमनगंज की आख्या पर आपत्ति की। तर्क दिया कि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि आवेदक के दोनों बेटों को किस बाल संरक्षण गृह में दाखिल किया गया है।

हालांकि धूमनगंज थाना प्रभारी की ओर से 04 मार्च 2023 को पेश की गई स्पष्ट आख्या में कोर्ट को बताया गया था कि आवेदक के दोनों बेटों को नाबालिक मानते हुए 02 मार्च 2023 को बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराया गया है।

आख्या के बिंदु पर आवेदक के अधिवक्ता की ओर से आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट ने धूमनगंज थाना प्रभारी को आदेशित किया कि 13 मार्च 2023 को पुनःस्पष्ट आख्या पेश करें। यह आदेश प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार दुबे ने दिया।(एएमएपी)