बयान के मुताबिक आयकर कानून 1961 के तहत एक जुलाई, 2017 तक जिस भी व्यक्ति को पैन कार्ड जारी किया गया है। उसे अपने आधार के साथ पैन को लिंक करना अनिवार्य है। सरकार ने एक अप्रैल, 2022 से पैन-आधार लिंक करने की फीस 500 रुपये रखी थी, जिसे एक जुलाई 2022 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। इससे पहले तय फीस का भुगतान कर 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार नंबर से जोड़ना था, जिसे तीन महीने और बढ़ा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है। यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। पिछले साल जुलाई में सरकार ने संसद को बताया था कि 46,70,66,691 (4.67 करोड़) लोगों ने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करा लिया है, जबकि देश में कुल 61,73,16,313 (6.17 करोड़) लोगों को पैन कार्ड जारी किया जा चुका है।(एएमएपी)