प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिन पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को फंसाने और रिहाई के बदले 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया है। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि एनसीबी के कुछ पूर्व अधिकारियों को भी तलब किया गया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।

सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर काडर के भारतीय राजस्व सेवा के 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े ने ईडी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा का अनुरोध करते हुए बंबई हाई कोर्ट का रुख किया है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने एक क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ आरोप तय नहीं करने के एवज में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में पिछले वर्ष मई में वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज से कथित रूप से मादक पदार्थ मिलने के मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (जबरन वसूली के लिए धमकी) के लिए वानखेड़े और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

एनसीबी ने एक वर्ष बाद क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ दे दी गई थी। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब एक ‘स्वतंत्र गवाह’ ने 2021 में आरोप लगाया कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी के एक अधिकारी और गवाह  किरण गोसावी सहित अन्य लोगों द्वारा 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।

एनसीबी ने बाद में वानखेड़े और अन्य के खिलाफ आंतरिक सतर्कता जांच की और उससे मिली जानकारी सीबीआई से साझा की, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

शाहरुख खान को फंसाया था

पिछले साल, सीबीआई ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्राइम मामले में फंसाने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के लिए वानखेड़े पर मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने कहा कि यह सौदा 18 करोड़ रुपये में पूरा हुआ, साथ ही यह भी कहा कि वानखड़े की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा थीं।

समीर वानखेड़े और अन्य एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अन्य आरोप भी प्रक्रिया में थे। एफआईआर कॉपी में कहा गया है कि वह अपनी विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों को उचित नहीं ठहरा पाए।

वानखेड़े बोले- देशभक्त होने की सजा मिली

दूसरी ओर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि उन्हें देशभक्त होने की सजा दी जा रही है। वानखेड़े ने कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा और कथित ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया।

पांच करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ संबंधी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया।

बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे वानखेड़े

सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर काडर के भारतीय राजस्व सेवा के 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े ने ईडी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा का अनुरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।

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क्या है मामला?

दरअसल, कॉर्डेलिया क्रूज जहाज से दो अक्टूबर 2021 को कथित रूप से मादक पदार्थ मिलने के मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में आर्यन को बरी करने के लिए रिश्वत की मांग के आरोप लगाए गए हैं।

सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (जबरन वसूली के लिए धमकी) के लिए वानखेड़े और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
एनसीबी ने एक वर्ष बाद क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई थी।(एएमएपी)