हरियाणा की सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक खास योजना चलाई जा रही है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए शिक्षित बेरोजगारों से आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा सरकार के रोजगार विभाग की तरफ से शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना जारी की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के जैसे इस वर्ष में भी 1 नवंबर से सरल पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। उपायुक्त अनीश यादव ने इस योजना से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के लाभ उठाने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को 30 नवंबर 2023 की शाम पांच बजे तक जिला रोजगार कार्यालय में सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के दस्तावेज जमा करने का समय है।

इस सरकारी भत्ते के लिए आवेदकों का हरियाणा का निवासी होना ज़रूरी है, और उसकी उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास 12वीं पास की सर्टिफिकेट के साथ ही साथ उसके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी भी आवश्यक है। साथ ही, उसके परिवार की वार्षिक आय की धन राशि 3 लाख से कम होनी चाहिए।

आवेदनकर्ता के पास अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अपनी ईमेल आईडी सरकारी भत्ते में एप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। इन सब के अलावा भी सरकारी भत्ते में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को कई शर्तों का ध्यान रखना होगा। हरियाणा की सरकार के योजना के मुताबिक, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके व्यक्ति जो अभी भी नौकरी की तलाश में हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मशहूर निर्माता और निर्देशक राजकुमार कोहली का निधन

बेरोजगारी भत्ते के तहत आवेदक को प्रयेक महीने 900 रुपए दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार बेरोज़गारी भत्ते का आवेदक लाभ तब तक उठा सकेगा जब तक वह किसी सरकारी व गैर सरकारी नौकरी प्राप्त ना कर ले।

बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता?

बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों के लिए पात्रता की कई शर्तें रखी गई है. जिसमें आवेदकों का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा उसकी आयु 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए. 12वीं पास होने के साथ-साथ उसके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उसकी परिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए. इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदनकर्त्ता का पास अपना आधार कार्ड,वोटर कार्ड और अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए ।

हरियाणा में कौन है बेरोजगारी भत्ते का हकदार?

हरियाणा सरकार की बेरोजगारी भत्ते की योजना के अनुसार, पढ़ाई पूरी कर चुके वो युवा जो अभी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. बेरोजगारी भत्ते का लाभ आवेदक को तब तक दिया जाएगा, जब तक वो आवेदक किसी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी से न जुड़ जाए. बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हर महीने 900 रुपये दिए जाते हैं। (एएमएपी)