ट्रक चालकों की चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार केंद्रीय गृह मंत्रालय

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की चालकों से काम पर लौटने की अपील

हिट एंड रन मामले में नए कानून को लेकर ट्रक चालकों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है। चालकों ने केंद्र सरकार के आश्वासन और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के अपील के बाद अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है। इस हड़ताल के खत्म होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि इसकी वजह से कई राज्यों में सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हुई थी और कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई थी।

कैसे बनी सहमति

हड़ताल के बाद जब देशभर से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी तो सरकार तुरंत हरकत में आई और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। अजय भल्ला ने कहा, ‘सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। गृह सचिव ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे मसलों का समाधान हो गया है।

बैठक के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। भल्ला ने कहा कि ‘हिट एंड रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नया दंड प्रावधान लागू करने का निर्णय (एआईएमटीसी) से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। गृह सचिव ने एआईएमटीसी और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर लौटने की अपील की।

ट्रक चालकों से काम पर लौटने की अपील

सरकार के इस फैसले के बाद ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी कहा है कि ट्रक चालकों की हड़ताल वापस होगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक चालकों से अपील की है कि वे काम पर लौट जाएं। देशभर में 80 लाख से ज़्यादा ट्रक चालक हैं। ये लोग हर दिन लोगों की ज़रूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं। ट्रक चालकों की हड़ताल से देश में करीब दो हजार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीज़ल की कमी हो गई थी, जबकि सब्जियों के दाम में भी इजाफा हुआ है।

क्या है नया हिट एंड रन कानून?

केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा जुर्माने का भी देना होगा। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 104(1) और धारा 104(2) में हिट एंड रन को परिभाषित किया गया है। धारा 104(2) कहती है, ‘जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।’

क्या था पुराना कानून

अब तक आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), ड्राइवर की पहचान होने की स्थिति में 304A (लापरवाही से मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत एफआईआर होती थी। इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था। यही वजह है कि अक्सर चालक हादसे के बाद वाहन लेकर या वाहन छोड़कर भाग जाते थे।  (एएमएपी)