दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब एक अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर उनकी रिमांड को बढ़ा दिया है। ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 4 दिन के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा है।

केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे

ईडी ने कहा कि हमारे पास दस्तावेज हैं जिसमें यह व्यक्ति 100 करोड़ रुपये की किकबैक की मांग कर रहा है। बीजेपी को मिले रुपये का आबकारी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। सीएम कानून से ऊपर नहीं है। वह एक सामान्य व्यक्ति हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल के बयान रिकार्ड किए गए हैं। वह ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें उन्हें अन्य कई लोगों से सामना कराना है। गोवा चुनाव के चार उम्मीदवारों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। हमें केजरीवाल को उनसे आमना-सामना कराना है।

केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे

ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे हैं जिससे डिजिटल डाटा नहीं मिल पाया है। वह कह रहे हैं कि पहले वह अपने वकील से बात करेंगे। अगर वह पासवर्ड नहीं बताएंगे तो हमे पासवर्ड तोड़ना पड़ेगा। वह को-ऑपरेट नहीं कर रहे हैं और अभी तक आईटीआर भी नहीं दिया है। हमने हाल ही में पंजाब के आबकारी अधिकारियों को भी समन किया है। ईडी ने कहा कि आप को वह रिश्वत मिली जिसका इस्तेमाल उन्होंने गोवा चुनाव में किया। एक स्पष्ट कट श्रृंखला है। हमारे पास यह दिखाने के लिए बयान और दस्तावेज हैं कि पैसा हवाला के माध्यम से आया था और इसका इस्तेमाल गोवा अभियान को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था।उन्हें कैसे पता कि ईडी के पास कितने दस्तावेज हैं। यह सब कल्पना की उपज है।

कोर्ट रूम में क्या बोले अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया की मौजूदगी में कुछ दस्तावेज पेश किए गए। मेरे घर पर बहुत विधायक आते हैं। मुझे क्या पता वो क्या खुसर फुसर करते हैं। आगे कहा कि श्रीनिवास जब स्टेटमेंट बदलते हैं तो जमानत मिल जाती है। ईडी हमें फंसाना चाहती है। केजरीवाल ने कहा मुझे पांच मिनट दीजिए। मैं लिखित के बयान दूंगा। शरद रेड्डी के 9 स्टेटमेंट हुए 8 मेरे खिलाफ नहीं बोलते हैं। जब 9वां मेरे खिलाफ बोलता है तो उसे जमानत मिल जाती है। केजरीवाल ने कहा पैसा कहा है? सबूत दीजिए। 100 करोड़ का मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं।

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तुरंत राहत से हाईकार्ट का इनकार

एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार किया और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है जिनपर ईडी से उसका रुख जाने बिना ‘सरसरी तौर पर’ फैसला नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने गिरफ्तारी और बाद में ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देते हुए केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।  (एएमएपी)