नियमों में किया गया बदलाव
भारत के संचार मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए सिम कार्ड लेने के नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। अब तक भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों को वीजा के आधार पर ही सिमकार्ड दिया जाता था। चूंकि नेपाल और भूटान के नागरिक बिना वीजा के ही भारत में यात्रा कर रहे थे तो उनको सिम कार्ड नहीं मिल पाता था। भारत सरकार ने इस समस्या को समझते हुए नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए बिना वीजा के भी सिमकार्ड दिए जाने का निर्णय किया है।
दूतावास द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर मिलेगा सिम कार्ड
अधिसूचना के अनुसार,भारत में रह रहे या भारत की यात्रा पर आने वाले नेपाली नागरिकों को उनके देश के नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या सम्बन्धित देश के दूतावास द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर सिम कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर शर्मा ने भारत सरकार के इस निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के इस फैसले से नेपाल में आने वाले हजारों नेपाली नागरिकों को राहत मिली है।
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भारतीय राजदूत ने विदेशमंत्री को कराया था समस्या से अवगत
भारत में पढ़ाई के लिए जाने वाले सैकड़ों नेपाली छात्र, काम के सिलसिले में भारत में रहने वाले हजारों नेपाली नागरिक और तीर्थाटन तथा पर्यटन के लिए भारत जाने वाले हजारों नेपाली नागरिकों को वहां सबसे पहले सिमकार्ड के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था। काठमांडू स्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाली नागरिकों को इससे हो रही समस्या के बारे में भारत सरकार को अवगत कराया था। राजदूत श्रीवास्तव ने कहा कि हाल ही में भारतीय विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर के नेपाल भ्रमण के दौरान उन्हें भी इस समस्या को लेकर अवगत कराया गया था। (एएमएपी)