शिक्षा मंत्री का तर्क है कि देश के प्रत्येक छात्र को शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है लेकिन निजी विद्यालयों ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है और निजी या कंपनी के फायदे के लिए अनुचित तरीके से पैसे वसूलते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए इस बिल में यह प्रावधान किया गया है जो निजी विद्यालय अभी कंपनी एक्ट के तहत व्यापार के रूप में विद्यालय चला रहे हैं, उन पर लगाम लगे और ऐसी सभी कंपनियों या प्राइवेट लिमिटेड को ट्रस्ट के तहत गैर मुनाफा वाली संस्था के रूप में बदला जा सके।
सरकार के इस तर्क से निजी विद्यालय के संचालकों की संस्था संतुष्ट नहीं है। निजी विद्यालयों के संचालकों की संस्था प्राइवेट एण्ड बोर्डिंग स्कूल आर्गेनाइजेशन (PABSON), National -PABSON तथा हायर इंस्टीट्यूट एण्ड सेकेंडरी स्कूल एसोसिएशन (HISSAN) की तरफ से कहा गया है कि सरकार मुनाफा रोकने के नाम पर निजी विद्यालयों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है।
इन तीनों संस्थाओं ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। इन संस्थाओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस विवादित प्रावधान को नए शिक्षा बिल से नहीं हटाया गया तो 14 अगस्त से सभी निजी विद्यालयों को अनिश्चितकाल के लिए बन्द कर दिया जाएगा।(एएमएपी)