कनाडा में राजशाही की अनिवार्य शपथ को लेकर दायर याचिका खारिज, जानें पूरा मसला
कनाडा की एक अदालत ने कानून की पढ़ाई कर रहे एक सिख छात्र की चुनौती को खारिज कर दिया है, जिसने पिछले साल राजशाही की अनिवार्य शपथ को लेकर अल्बर्टा के एडमॉन्टन शहर और प्रांत की लॉ सोसायटी पर मुकदमा दायर किया था। सीबीसी न्यूज के अनुसार, एक लेखक छात्र और अमृतधारी सिख, प्रबजोत सिंह विरिंग ने अपने मुकदमे में कहा था राजशाही के नाम की अनिवार्य शपथ लेना उसकी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत होगा।
अल्बर्टा में प्रांतीय कानून के अनुसार, वकीलों को राजा, उनके उत्तराधिकारियों और भावी राजाओं के प्रति “वफादार होने और सच्ची निष्ठा रखने” की शपथ लेनी होती है। विरिंग ने कहा कि उसने पूरी तरह से शपथ ली है और खुद को अकाल पुरख – सिख धर्म में परमात्मा – को सौंप दिया है और किसी अन्य के प्रति ऐसी निष्ठा नहीं रख सकता है। विरिंग ने सीबीसी न्यूज को बताया था, “मेरे लिए यह, एक व्यक्ति के रूप में मैं कौन हूं इसका एक बुनियादी हिस्सा है। निष्ठा की शपथ लेने के लिए मुझे उन प्रतिज्ञाओं और शपथ से मुकरना होगा जो मैंने पहले ही ले ली हैं। यह पहचान और एक व्यक्ति के रूप में मैं जो हूं उसे नष्ट कर देगा।”
उस समय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की गद्दी पर थीं
जिस समय विरिंग ने मुकदमा दायर किया था उस समय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की गद्दी पर थीं। पूरे फैसले में उनका संदर्भ दिया गया है। मामले की सुनवाई क्वीन्स बेंच की अदालत में हुई थी। सोमवार को दिए गए निर्णय के मूल में शपथ की प्रकृति थी – चाहे वह स्वयं रानी के लिए हो या कनाडा की संवैधानिक राजशाही का प्रतीक हो। न्यायमूर्ति बारबरा जॉनसन ने अपने फैसले में कहा: “मैंने पाया है कि निष्ठा की शपथ को कानून के शासन और कनाडाई संवैधानिक प्रणाली को बनाए रखने की शपथ के रूप में उचित रूप से चित्रित किया गया है। “निष्ठा की शपथ में रानी का कोई भी संदर्भ इन मूल्यों के प्रतीक के रूप में है, न कि एक राजनीतिक या धार्मिक इकाई के रूप में।” लॉ सोसयटी ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा।
संशोधन कर शपथ को वैकल्पिक बनाने का आग्रह किया
इसने पिछले साल एक बयान में कहा था कि यह मुद्दा प्रांत का है, क्योंकि किसी भी बदलाव के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। जॉनसन ने अलबर्टा के उस आवेदन को भी खारिज कर दिया जिसमें मामले को इस तर्क के साथ समाप्त करने की मांग की गई थी कि इसे पहले ही सुलझा लिया गया था। अल्बर्टा के बत्तीस कानून प्रोफेसरों ने पिछले साल तत्कालीन न्याय मंत्री को एक खुला पत्र भेजा था जिसमें कानून में संशोधन करने और शपथ को वैकल्पिक बनाने का आग्रह किया था, जैसा कि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे अन्य न्यायालयों में होता है।
क्या बोली अदालत
जिस समय विरिंग ने मुकदमा दायर किया था उस समय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की गद्दी पर थीं। पूरे फैसले में उनका संदर्भ दिया गया है। मामले की सुनवाई क्वीन्स बेंच की अदालत में हुई थी। सोमवार को दिए गए निर्णय के मूल में शपथ की प्रकृति थी – चाहे वह स्वयं रानी के लिए हो या कनाडा की संवैधानिक राजशाही का प्रतीक हो। न्यायमूर्ति बारबरा जॉनसन ने अपने फैसले में कहा: ‘मैंने पाया है कि निष्ठा की शपथ को कानून के शासन और कनाडाई संवैधानिक प्रणाली को बनाए रखने की शपथ के रूप में उचित रूप से चित्रित किया गया है। निष्ठा की शपथ में रानी का कोई भी संदर्भ इन मूल्यों के प्रतीक के रूप में है, न कि एक राजनीतिक या धार्मिक इकाई के रूप में।’
पहले भी होता रहा है विरोध
लॉ सोसयटी ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा। इसने पिछले साल एक बयान में कहा था कि यह मुद्दा प्रांत का है, क्योंकि किसी भी बदलाव के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। जॉनसन ने अलबर्टा के उस आवेदन को भी खारिज कर दिया जिसमें मामले को इस तर्क के साथ समाप्त करने की मांग की गई थी कि इसे पहले ही सुलझा लिया गया था। अल्बर्टा के बत्तीस कानून प्रोफेसरों ने पिछले साल तत्कालीन न्याय मंत्री को एक खुला पत्र भेजा था जिसमें कानून में संशोधन करने और शपथ को वैकल्पिक बनाने का आग्रह किया था, जैसा कि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे अन्य न्यायालयों में होता है। (एएमएपी)