मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 25 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया है। इससे पहले राहुल को नोटिस भेजकर 12 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि, राहुल बुधवार को अदालत नहीं पहुंचे। इस केस की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। अदालत ने कहा है कि उस दिन राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा।

पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनसभा में मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था।

बीजेपी नेता सुशील मोदी के वकील एसडी संजय और प्रिया गुप्ता ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश होना था। मगर वह जानबूझकर अदालत में नहीं पहुंचे। वे केरल में रैली कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अदालत से राहुल गांधी की जमानत रद्द करने की मांग की है। अदालत ने राहुल गांधी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।

वहीं, राहुल गांधी की ओर से उनके वकील अंशुल ने पटना कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि गुजरात की सूरत कोर्ट में ऐसे ही एक अन्य मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है। इसके चलते राहुल की लीगल टीम गुरुवार को होने वाली सुनवाई की तैयारी कर रही है। ऐसे में उन्होंने कोर्ट से अपील की कि वह राहुल गांधी की पेशी की तारीख आगे बढ़ाए। बता दें कि सूरत की अदालत राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में दो साल की जेल की सजा सुना चुकी है। फिलहाल वे जमानत पर हैं।(एएमएपी)