शेखावत ने मार्च में किया था मानहानि का केस
उन्होंने कहा था कि एसओजी की जांच में संजीवनी घोटाले के अन्य गिरफ्तार आरोपियों के समान ही गजेंद्र सिंह शेखावत का जुर्म साबित हुआ है। इसके बाद शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर सीएम गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। उल्लेखनीय है कि इसी साल मार्च में शेखावत ने गहलोत के खिलाफ दिल्ली की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शेखावत ने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ उनके चरित्र का हनन किया, बल्कि उनकी दिवंगत मां को भी आरोपी करार दिया।

सीएम गहलोत ने लगाए थे ये आरोप
बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 फरवरी को आरोप लगाया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत के माता-पिता और पत्नी समेत उनका पूरा परिवार संजीवनी घोटाले में शामिल है। सीएम गहलोत और शेखावत के बीच लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे हैं। गहलोत केंद्रीय मंत्री पर उनकी सरकार गिराने की कोशिश का भी आरोप लगाते रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने अशोक गहलोत को समन जारी कर दिया।
साथ ही उन्हें सात अगस्त को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। संजीवनी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े कथित गबन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट में दो अगस्त को सुनवाई होनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक जारी है, जबकि राज्य सरकार की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई है, जिसमें केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विरुद्ध आरोप बताए गए हैं।(एएमएपी)



