आपका अखबार ब्यूरो।
दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार, 9 अगस्त को जेल से बहार आ गए। शुक्रवार दोपहर सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी, दोनों मामलों में जमानत दी। न्यायालय ने कहा कि वह 17 माह से हिरासत में हैं।
सिसोदिया ने जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल तथा परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। जेल से रिहा होने के बाद घर पहुंचने पर मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों की आलोचना करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई शुरू हुए बिना लंबे समय तक जेल में रखे जाने से सिसौदिया शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। न्यायालय का कहना था कि त्वरित सुनवाई पवित्र अद्धिकार है।
तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे और केजरीवाल की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं।
जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। उन्होंने कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया मेरा रोम-रोम बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाबासाहेब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा।
सूत्रों के अनुसार मनीष सिसौदिया शनिवार को महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जा सकते हैं। उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के मामले में 26 फरवरी 2023 को और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।