एसबीआई की याचिका खारिज, 12 मार्च तक चुनावी बांड की जानकारी देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राहत देने से इनकार कर दिया है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने सोमवार को इलेक्टोरल बांड के जरिये राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी देने की समय सीमा बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड की जानकारी कल यानि 12 मार्च तक दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चुनावी बांड की जानकारी 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट प्रकाशित करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने पूछा- केवल सील्ड कवर को खोलना है, दिक्कत कहां है ?

एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि इलेक्टोरल बांड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, उसे कोड किया गया है। इसलिए उसे डिकोड करने में समय लगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और कल तक ही जानकारी देने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी अर्जी में ही कहा गया है कि डोनर्स की जानकारी सील्ड कवर में संबंधित ब्रांच में रखी गई है, जिसे मुंबई मुख्यालय में भेज दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि केवल सील्ड कवर को खोलना है, दिक्कत कहां है ।

पिछले 26 दिन में स्टेट बैंक ने क्या किया?

कोर्ट ने पूछा कि 15 फरवरी को आदेश दिए जाने के बाद पिछले 26 दिन में स्टेट बैंक ने क्या किया। यह बात आपकी अर्जी में नहीं बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि यह याचिका बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर की तरफ से दायर हुई है। एसबीआई की गंभीरता इसी बात से जाहिर हो रही है कि एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है तो अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए।

एसबीआई को दिए थे ये निर्देश

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक करार देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बांड की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग को यह जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी। साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अभी तक कैश न होने वाले चुनावी बांड बैंक को वापस करने का भी निर्देश दिया था।

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इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा 6 मार्च से 48 घंटे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बांड के रूप में मिले चंदे की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। स्टेट बैंक ने कहा था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बांड की जानकारी निर्वाचन आयोग को देने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। स्टेट बैंक ने कहा था कि नाम गुप्त रखने की वजह से नाम को डिकोड करना जटिल कार्य है। स्टेट बैंक ने कहा था कि इलेक्टोरल बांड का कोई केंद्रीय डाटाबेस इसलिए नहीं रखा गया था, ताकि इसकी जानकारी किसी को नहीं मिले।(एएमएपी)