4 दिसंबर को पुष्पा 2 की प्री-रिलीज के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई जिसमें एक 35 साल की महिला की मौत हो गई थी। इस मामले हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार सुबह अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया जिसके बाद लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल की सजा सुनाई। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुँचा जहाँ अल्लू अर्जुन को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पुष्पा-2 के प्रीमियर में हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में शुक्रवार 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जिसके बाद एक्टर का मेडिकल कराकर देर शाम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बॉलीवुड हंगामा न्यूज़ नेटवर्क की खबर में कहा गया है कि अल्लू अर्जुन ने अपने खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि थियेटर में भगदड़ के लिए अल्लू अर्जुन किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। याचिका में कहा गया कि जिस संध्या थियेटर ने उनको वहां बुलाया था, उसने पुलिस को एक्टर्स के वहां आने की जानकारी पहले से दी थी और उचित सुरक्षा मुहैया कराने को कहा था। अब फाइनली अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को ही हाईकोर्ट से चार हफ़्ते की अंतरिम जमानत मिल गई है।

अल्लू अर्जुन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले में मृतक महिला के पति ने अभिनेता का बचाव किया है। भास्कर ने कहा कि वह केस वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने भास्कर ने कहा, “मुझे अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बारे में पता ही नहीं था। उनका इस पूरे मामले में कोई लेना-देना नहीं है। मेरी पत्नी की मौत वहां मची भगदड़ के कारण हुई है। मुझे पुलिस ने इस गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।” भास्कर के इस बयान से लगता है कि इस पूरे केस में नया मोड़ आने वाला है।

Allu Arjun gets bail, spends night in jail

सुनवाई में अल्लू अर्जुन के वकील ने दावा किया कि एक्टर की गिरफ्तारी सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए हुई है, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। सुनवाई में जज ने पूछा कि क्या एक्टर के खिलाफ BNS की धारा 105(B) और 108 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। क्या वह हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं? इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अल्लू अर्जुन एक्टर जरूर हैं, लेकिन अब वह आरोपी हैं। सिर्फ उनकी मौजूदगी के कारण ही थियेटर में भारी भीड़ थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ।

तेलंगाना हाईकोर्ट में अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 304) के आरोप से संबंधित मामले में उनके वकील ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश की। वकील ने शाहरुख खान के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामलों का हवाला दिया। शाहरुख पर गैर इरादतन हत्या का मामला तब दर्ज हुआ था, जब उनकी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मचने से मौतें हुई थीं। अदालतों ने यह पाया कि ऐसे मामलों में आरोप तभी टिकते हैं, जब मौतें सीधे तौर पर अभिनेता के लापरवाह और गलत कार्यों से जुड़ी हों।