संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने बुधवार को घोषणा की कि अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और सात अन्य पर सरकार ने अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश का आरोप लगाया है। अभियोग में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलकर अरबों डॉलर जुटाने और न्याय में बाधा डालने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना बनाई।

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ब्रियोन पीस, न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के लिए उप सहायक अटॉर्नी जनरल लिसा एच मिलर और न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस (एफबीआई) के संघीय जांच ब्यूरो के प्रभारी सहायक निदेशक जेम्स ई डेनेही ने आरोपों की घोषणा की। ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट में बताया गया कि पीस ने कहा, “जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और गौतम एस. अदानी, सागर आर. अदानी और विनीत एस. जैन ने रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला क्योंकि वे अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे।”

मिलर ने कहा, “ये अपराध कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों द्वारा अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध प्राप्त करने और वित्तपोषित करने के लिए किए गए थे। आपराधिक प्रभाग भ्रष्ट, भ्रामक और अवरोधक आचरण पर आक्रामक रूप से मुकदमा चलाना जारी रखेगा जो अमेरिकी कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो।”

गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन पर प्रतिभूतियों और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश का आरोप लगाया गया है। अभियोग में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक अक्षय ऊर्जा कंपनी के पूर्व अधिकारियों रंजीत गुप्ता और रूपेश अग्रवाल के साथ-साथ कनाडा की एक निवेश फर्म के पूर्व कर्मचारियों सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा पर भी रिश्वत विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि रिश्वतखोरी की यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक से जुड़ी हुई थी।

आरोपों के केंद्र में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) और विदेशी जबरन वसूली रोकथाम अधिनियम (एफइपीए) नामक अमेरिकी कानून हैं। अभियोग दस्तावेज़ के अनुसार, “एफसीपीए को कांग्रेस द्वारा अन्य बातों के अलावा, कुछ वर्गों के व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए किसी विदेशी अधिकारी को किसी व्यक्ति के लिए व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने या व्यवसाय को निर्देशित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रस्ताव, वादे, प्राधिकरण या पैसे या किसी भी मूल्यवान वस्तु के भुगतान को आगे बढ़ाने में भ्रष्ट तरीके से कार्य करना गैरकानूनी बनाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।”

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अमेरिकी अभियोजकों ने इन व्यक्तियों पर पाँच आरोप लगाए हैं।

1: विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश

अभियोक्ताओं का आरोप है कि 2020 और 2024 के बीच, रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल ने ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची। उन्होंने कथित तौर पर भारतीय सरकारी एजेंसियों से अनुकूल निर्णयों के बदले में भ्रष्ट भुगतान करने के लिए बिचौलियों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया। इस योजना का उद्देश्य भारतीय अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का उल्लंघन करने, अनुचित लाभ प्राप्त करने और प्रतिवादियों की संस्थाओं को सीधे आकर्षक अनुबंध दिलाने के लिए प्रभावित करके प्रतिवादियों की कंपनियों को लाभ पहुँचाना था।

अभियोग में वर्णित प्रत्यक्ष कृत्यों में शामिल हैं:

इलेक्ट्रॉनिक संदेशों का आदान-प्रदान जिसमें राज्य स्तर के अधिकारियों को एक लिंक्ड ऊर्जा परियोजना के तहत बिजली खरीदने के लिए “प्रेरित” करने के प्रयासों पर चर्चा की गई।

प्रतिवादियों और विदेशी अधिकारियों के बीच बैठकें, जहाँ कथित तौर पर रिश्वत और भ्रष्ट योजनाओं पर बातचीत की गई।

कोडित भाषा और भ्रामक रिकॉर्ड के माध्यम से भुगतान को अंतिम रूप देने और लेनदेन को छिपाने का प्रयास।

2: प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश

यह आरोप लगाया गया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन ने हेरफेर की गई और भ्रामक वित्तीय जानकारी के आधार पर बॉन्ड जारी करके निवेशकों को धोखा देने की साजिश रची। अभियोग में भ्रामक प्रथाओं को नियोजित करने की योजना का विवरण दिया गया है, जैसे कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ना और कॉर्पोरेट प्रस्तावों को गलत साबित करना, ताकि अमेरिकी निवेशकों को उनके बॉन्ड ऑफ़रिंग के लिए आकर्षित किया जा सके।

मुख्य आरोपों में शामिल हैं:

$750 मिलियन के बॉन्ड जारी करने से जुड़े भ्रामक वित्तीय दस्तावेज़ों को मंज़ूरी।

अमेरिकी निवेशकों के सामने प्रस्तुतियों के दौरान बॉन्ड आय के उपयोग का गलत चित्रण।

3: वायर फ्रॉड की साजिश

प्रतिवादियों पर वायर फ्रॉड की साजिश का भी आरोप है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर ऋणदाताओं और निवेशकों से ऋण और निवेश सुरक्षित करने के लिए झूठे वादे और धोखाधड़ी वाले प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल किया। अभियोजकों का दावा है कि ये कार्रवाइयाँ हितधारकों को गुमराह करने और अपने ऊर्जा व्यवसायों के लिए वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं।

4: 2021 बॉन्ड पेशकश से संबंधित प्रतिभूति धोखाधड़ी

इस अभियोग में गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर 2021 बॉन्ड पेशकश से संबंधित प्रतिभूति धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर निवेशकों के लिए अपने बॉन्ड के आकर्षण को बढ़ाने के लिए एक योजना में शामिल हुए, भ्रामक रणनीति अपनाई और महत्वपूर्ण वित्तीय विवरणों को छोड़ दिया।

5: न्याय में बाधा डालने की साजिश

सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल पर अमेरिकी सरकार द्वारा चल रही जांच में बाधा डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अभियोग के अनुसार, प्रतिवादियों ने कथित तौर पर रिश्वतखोरी की योजना को छिपाने के प्रयास में रिकॉर्ड नष्ट कर दिए, सबूतों को छिपाया और जांचकर्ताओं को झूठे बयान दिए।

अभियोक्ताओं ने बैठकों और इलेक्ट्रॉनिक संदेशों का हवाला दिया, जहाँ प्रतिवादियों ने पूछताछ के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं का समन्वय किया और कथित तौर पर जांचकर्ताओं को गुमराह करने की रणनीतियों पर चर्चा की।

अगर आरोप सही साबित हुए तो क्या होगा?

अभियोग में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और बाधा योजनाओं से प्राप्त आय सहित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई है। अब मामले की सुनवाई होगी, जहाँ गौतम अडानी और अन्य अपना बचाव करेंगे।