आपका अख़बार ब्यूरो

आयकर विभाग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।

आयकर विभाग के नोटिस मामले में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरोसा दिया कि अभी लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कांग्रेस ने आयकर विभाग के नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखीं। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

बेंच ने 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाई कोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस विचाराधीन अपील में मार्च में आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का हवाला दिया और अंतरिम आवेदन दाखिल कर इस नोटिस पर रोक की मांग की थी।

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तुषार मेहता ने इस दौरान कहा कि हाल के इनकम टैक्स नोटिस के संदर्भ में अपील नहीं है लेकिन हम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि मौजूदा आमचुनाव के मद्देनजर विभाग दंडात्मक कार्रवाई को टालती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले में हम वसूली और दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी आम चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सुनवाई जुलाई तक टाली जाए।